Thursday, July 2, 2026
spot_img

जालौन की छात्रा रोशनी अहिरवार हत्याकांड: गैंगस्टर एक्ट में दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना

spot_img

जालौन में वर्ष 2023 में BA की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा रोशनी अहिरवार की उसके सिरफिरे आशिक ने अपने साथी के साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी इस मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्यों और सक्षम न्यायालयीन पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

मृतक छात्रा रोशनी (फाइल फोटो)

गौरतलब है कि 17 मई 2023 को एट थाना क्षेत्र के कोटरा तिराहे पर बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा रोशनी अहिरवार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐंधा गांव निवासी रोशनी एट में स्थित राम लखन पटेल महाविद्यालय से परीक्षा देकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान पल्सर बाइक से पहुंचे दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और सिर में सटाकर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस घटना से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई थी।

मृतका की बड़ी बहन शीलम ने गांव जमरेही निवासी राज उर्फ आशीष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि राज लगातार रोशनी पर शादी का दबाव बना रहा था। रोशनी द्वारा विवाह से इनकार किए जाने पर वह उसे लगातार धमकियां देता था और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राज उर्फ आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर हमीरपुर जनपद के बिंवार थाना क्षेत्र निवासी रोहित उर्फ गोविंदा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें बाद में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!