Saturday, September 19, 2026

जालौन के एट में ओवर रेट में खाद बेचते पाए जाने पर गुप्ता खाद भंडार के संचालक के खिलाफ कृषि अधिकारी ने लिखाया मुकदमा, लाइसेंस होगा निरस्त

जालौन में किसानों को ओवर रेट में खाद बेच रहे एक दुकानदार के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, सोमवार को जिला कृषि अधिकारी और अपर कृषि अधिकारी ने संयुक्त रूप से चेकिंग करते हुए किसान को ओवर रेट में खाद बेचने वाले दुकानदार को पकड़ा, जहां किसान द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दुकानदार के खिलाफ एट कोतवाली में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।

मामला एट कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित गुप्ता खाद भंडार का है। बता दे कि किसानों को रवी की फसल में खाद की समस्या न हो और किसानों की फसल की बुवाई सही समय पर हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय जनपद में 5 टीमों का गठन कृषि विभाग के साथ मिलकर किया है साथ ही यह भी निर्देश दिए कि वह समिति तथा खाद की दुकानों पर जाकर नियमित जांच करें, जिससे किसानों को समस्या न हो। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पुष्कर दीक्षित, प्रक्षेत्र अधिकारी जखोली अमित सिंह एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक अधिकारी चंद्रकांत सिंह ने किसानों द्वारा की गई ओवर रेटिंग की शिकायत पर एट नगर में संचालित होने वाली गुप्ता खाद भंडार पर छापा मारा, जहां पर गुप्ता खाद भंडार के प्रोपराइटर सत्य प्रकाश गुप्ता की दुकान से डीएपी उर्वरक खरीद कर ले जा रहे किसान रविंद्र कुमार निवासी एट से जानकारी ली, कितने रुपए में उन्हें खाद उपलब्ध कराई है, जिस पर किसान रविंद्र कुमार ने लिखित रूप से अवगत कराया कि गुप्ता खाद भंडार के प्रोपराइटर सत्य प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री राम गुप्ता द्वारा उन्हें 1350 रुपए की जगह 1550 रुपए की खाद उपलब्ध कराई गई है, 200 रुपए अधिक में खाद बेचे जाने की शिकायत पर कृषि अधिकारी गौरव यादव ने जानकारी ली, साथ अन्य किसानों से भी जानकारी हासिल की जहां पर शिकायत सही मिली, इस पर उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया।

जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने एक कोतवाली में गुप्ता खाद भंडार के प्रोपराइटर सत्य प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री राम गुप्ता के खिलाफ सोमवार शाम को एट कोतवाली में शिकायती पत्र दिया, जिस पर एट कोतवाली के निरीक्षक विमलेश कुमार ने गुप्ता खाद भंडार के संचालक सत्य प्रकाश गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया।

वही इस बारे में जालौन के जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने अवगत कराते हुए बताया कि जनपद में यदि खाद की कालाबाजारी ओवर रेट या अन्य जनपदों में जनपद की खाद को सप्लाई की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं उन्होंने बताया कि ओवर रेट में खाद बेचते हुए पाए जाने पर गुप्ता खाद भंडार का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!