जालौन में 11 माह पहले अपनी मां के साथ घर में सो रही 6 साल की मासूम बच्ची को गांव का एक युवक उठा ले गया था, इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायालय ने 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने अवगत कराते हुए बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 27 अगस्त 2023 को घर में अपनी मां के साथ सो रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को कैलोर गांव का रहने वाला हरेंद्र सिंह पुत्र एबरन सिंह उठा ले गया था, जहां उसके साथ दरिंदगी की थी। इस घटना के बारे में सुबह पता चला था, जब मासूम लड़की गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी, जिस पर लड़की की मां द्वारा हरेंद्र सिंह के रेप तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 28 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, जिस पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी हरेंद्र सिंह को हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही उसके खिलाफ 6 सितंबर 2023 को चार्ज सीट दाखिल की थी, जिस पर आरोप विचरित 16 सितंबर को हुए।
11 में तक इस मामले का ट्रायल न्यायालय में चला, जिसकी पर भी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत और अपर शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा की गई, जिसमें शुक्रवार को न्यायालय एडीजी स्पेशल, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ADJ द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया।