Tuesday, August 25, 2026

जालौन में हत्या के मामले में मां बेटे को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, जमीन के विवाद में कर दी थी पड़ोसी की हत्या

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जालौन के उरई में 8 साल पहले जमीन के विवाद में मां-बेटे ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी, इस मामले में बुधवार को न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर इस वारदात को अंजाम देने वाले मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही इस मामले में कोर्ट ने 1 लाख 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया गया।

इस मामले के बारे में अवगत कराते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 को जितेंद्र कुमार पुत्र ललित निवासी बघौरा ने उरई कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया था, कि पड़ोस में रहने वाले धीरेंद्र और शिव यादव पुत्र महेश तथा उसकी मां किरण देवी पत्नी महेश यादव निवासीगण बघौरा, पर्वत सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी जलालपुर चिरगुवां तथा राम अवतार सिंह पुत्र हरदयाल यादव निवासी डकोर जमीन के सिलसिले में उसके पिता ललित कुमार पुत्र भईया लाल 19 अप्रैल 2016 को ले गए, जहां सभी लोगों ने उसके पिता के साथ जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 20 अप्रैल 2016 को धीरेंद्र उर्फ शिवा, उसकी किरण देवी, पर्वत सिंह तथा राम अवतार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34 तथा 201 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था , साथ ही न्यायालय में 20 जून 2016 को सभी के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई, 8 साल तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा।

जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत द्वारा पैरवी की गई तथा अभियुक्तों की तरफ से उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपना पक्ष रखा गया, इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एडीजे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा इस मामले में धीरेंद्र उर्फ शिवा तथा उसकी मां किरण देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 1 लाख 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, वही अर्थ दंड जमाना करने पर 3 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, वही इस मामले में दो अन्य आरोपी पर्वत सिंह और राम अवतार को साक्ष्य भाव में दोष मुक्त कर दिया गया।

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