Sunday, August 23, 2026

बिना अनुमति स्कूल में घुसने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में CJP फाउंडर अभिजीत पर FIR

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महाराष्ट्र के लातूर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके और उनके साथियों के खिलाफ बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह FIR औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सय्यद शमशादबानो खैरातअली (53) की शिकायत पर दर्ज की गई है।

शिकायत के मुताबिक, मामला औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल का है। दीपके इन दिनों लातूर जिले के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर वहां की समस्याओं को सामने ला रहे हैं। उनका यह दौरा CJP के चल रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का हिस्सा बताया गया है।

बिना अनुमति स्कूल में पहुंचकर छात्रों से पूछताछ

शिक्षिका ने शिकायत में आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके और उनके साथी बिना अनुमति स्कूल परिसर में दाखिल हुए और छात्रों के बीच बैठकर उनसे कई सवाल पूछे। आरोप है कि इस दौरान पढ़ाई और सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। दीपके ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया।

दूसरे स्कूल के छात्रों को बैठाने का आरोप

शिकायत में दीपके पर स्कूल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाए जाने का आरोप लगाया। साथ ही शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई है।

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। इनमें सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, बिना अनुमति प्रवेश, आपराधिक धमकी और आपराधिक मानहानि से संबंधित धाराएं शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

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