जालौन में नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जिले में पहली और प्रदेश में दूसरी सजा सुनाई गई। जालौन में 6 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को इस कानून के तहत जालौन के न्यायालय पोक्सो एक्ट क न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद ने दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें 3 लाख रूपए मासूम पीड़िता को देने होंगे।
इसके बारे में अवगत कराते हुए जालौन के जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने अवगत कराते हुए बताया कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कुठौंद थाने में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी लल्लन सिंह के खिलाफ 9 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता 65 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि 9 जुलाई 2024 को 6 साल की मासूम बच्ची जिसे न्यायाधीश ने नन्ही परी नाम दिया है वह अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी लल्लन सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले का जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा संज्ञान लिया गया था, जिसमें विवेचना करने वाले अधिकारी 16 दिन में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए थे,
जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच साक्ष्य पेश किए गए थे, और इस मामले की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत द्वारा की जा रही है, न्यायालय पोक्सो एक्ट में इसका ट्रायल चला और लगभग तीन माह में इस मामले का फैसला पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद द्वारा सुनाया गया, आरोपी लल्लन सिंह को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया है। वही 3 लाख रुपए पीड़िता को देने होंगे, जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह BNS कानून के तहत पूरे प्रदेश में दूसरी सजा है, लेकिन आजीवन कारावास BNS कानून के तहत पहला है।