Friday, September 25, 2026

जालौन डीएम ने डीआरपी की सेवा समाप्ति के दिए आदेश, कृषकों को योजनाओं से वंचित रखने का आरोप

जालौन के उरई कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला औद्यानिक मिशन समिति एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समिति, जिला स्तरीय औषधीय पौध मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लघु उद्योगो के संबंध में ऋण हेतु आवेदन किये गए लाभार्थियों के बारे में जानकारी ली, जिसमें कृषकों के 24 आवेदन विभिन्न बैंकों के लम्बित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये लीड बैंक मैनेजर, उद्यान अधिकारी व 10 बैंकों के मैनेजरों व बैठक में अनुपस्थित डीडी नाबार्ड द्वारा अपने कार्यो में रूचि न लेने पर स्पष्टीकरण मांगा, साथ ही डीआरपी मयंक तिवारी के कार्य के प्रति रूचि न लेने पर व कृषकों को योजनाओं से वंचित रखने पर सेवाये समाप्त करने के निर्देश दिये।

कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि माधौगढ़ तहसील में 21 पोषण वाटिका उपजिलाधिकारी द्वारा चिन्हित की गयी है जिस पर जिला उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसीएनआरएलएम को निर्देश देते हुए कहा कि उक्त पोषण वाटिकाओं में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधियों की जैविक खेती कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पोषण वाटिका 15 दिन में तैयार कर सुपुर्दगी में दी जाये, जिससे वह आय के साथ-साथ उनका जीवन स्तर पर सुधार होगा व आत्मनिर्भर होगी। जिला औद्यानिक मिशन की योजना के वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2023-24 को पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुये जिलाधिकारी ने लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिये।

उन्होने पपीता उद्यान रोपण 07 हेक्टेयर, अमरूद उद्यान रोपण 03 हे0, लाइम एण्ड लेमन्स उद्यान रोपण 04 हे0, करौंदा उद्यान रोपण 04 हे0, जामुन उद्यान रोपण 02 हे0, पपीता द्वितीय वर्ष अनुरक्षण 02 हे0, इमली तृतीय वर्ष अनुरक्षण 02 हे0 आदि का संबंधित उपजिलाधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी व कृषक द्वारा सत्यापन कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औधानिक विकास योजना(राज्य सेक्टर) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ”पर ड्राॅप मोर क्राॅप“ (माइक्रोइरीगेशन) योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण कराकर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पोर्टेबिल स्प्रिंकलर पर लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत का अनुदान तथा ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर में लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय हैं। उन्होने कहा कि जनपद के कृषकों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय, परियोजना निदेशक शिवाकान्त द्विवेदी, डी0सी0 मनरेगा अवधेश दीक्षित, जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव, लीड बैंक मैनेजर, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव आदि अधिकारी सहित कृषक मौजूद रहे।

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