जालौन में 3 साल पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर युवक भागा ले गया था, जहां उसके साथ रेप किया था, इतना ही नहीं उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी, इस मामले में पीड़िता ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिस पर बुधवार को इस मामले में न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में युवक को रेप का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि वर्ष 2021 में चुर्खी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को धनौरा ग्राम का रहने वाला शिवा अनस पुत्र भगवती प्रसाद बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं जब किशोरी ने उसका विरोध किया था तो शिवा ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले को लेकर किशोरी ने युवक शिवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज मोहम्मद कमर की अदालत में चल रही थी, बुधवार को इस मामले में शिवा को दोषी पाया गया और उसे 20 साल कारावास के साथ 75 हजार रुपए रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।