Monday, July 28, 2025
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जालौन में 25 साल पुराने मामले में आया फैसला, लूट के बाद हत्या करने वाले को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार का लगाया गया जुर्माना

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जालौन में 25 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में शनिवार को न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर लूट के बाद हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था इस मामले में 12 साल पहले एक आरोपी को भी आजीवन कारावास हो चुका था।

इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एट-कोंच रोड स्थित ग्राम अंडा के पास 26 मार्च 1999 को मुश्ताक व सलीम तथा अयोध्या प्रसाद से कोंच जा रहे थे, तभी अयोध्या प्रसाद और सलीम ने अपने ही साथी मुश्ताक के ऊपर हथौड़े से हमला करते हुए पीट-पीटकर घायल कर दिया था, साथ ही उसकी एचएमटी घड़ी मोटरसाइकिल जंजीर व 2000 रुपए लूट लिए थे, साथ ही उसे घायल हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में भर्ती कराया था, जिसकी स्थिति देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया था, जहां उसकी मृत्यु घोषित किया गया था।

इस मामले में 27 मार्च 1999 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मृतक के भाई ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, विवेचना के बाद इसमें मृतक मुश्ताक के साथी अयोध्या प्रसाद, सलीम उर्फ डब्लू और सलीम ड्राइवर का नाम सामने आया था, पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, साथ ही सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार सीट दाखिल की गई थी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 16 जनवरी 2012 को एक अभियुक्त अयोध्या प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी सलीम ड्राइवर को दोष मुक्त कर दिया था जबकि एक अभियुक्त सलीम उर्फ डब्लू ने 313 के बयानों के वक्त अपने आपको नाबालिक बताया था, जिसकी पत्रावली पेश की गई थी, जो वाद सुनवाई के दौरान निरस्त कर दिया गया, इस मामले में अभियुक्त सलीम की निशानदेही पर मृतक की घड़ी वह हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद हुआ था, कुल 14 चोटें मृतक के शरीर पर आई थी।

आज इस मामले में सुनवाई पूरी हुई साथ ही सलीम उर्फ डब्लू को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर स्पेशल न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने आईपीसी धारा 302, 394 में बालिग साबित होने पर आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।

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