Tuesday, June 24, 2025
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जालौन में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश को 10 वर्ष के कारावास की सजा, 9 साल पहले लूट ली थी बाइक, रुपए, मोबाइल

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जालौन में 9 साल पहले बाइक से घर जा रहे एक ग्रामीण के साथ दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, शुक्रवार को मामले में न्यायालय स्पेशल जज डकैती के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस मामले में एक बदमाश को पहले ही सजा हो चुकी है।

इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोंच कोतवाली के कुंवरपुरा के रहने वाले सिकंदर खां गांव के ही रहने वाले दद्दू व सुदामा के साथ 12 अप्रेल 2015 को रात 10 के करीब कोंच से अपने गांव कुंवरपुर जा रहे थे, तभी लौना गांव के पास रास्ते में बदमाशों ने उसकी बाइक के आगे डंडा लगा दिया था, जिससे मोटरसाइकिल धीमी हो गई थी, बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया था, इस घटना को देख उसके साथी दद्दू और सुदामा मौके से भाग गए थे, जबकि वह गाड़ी चला रहा था और वह भाग नहीं पाया था, जिस पर बदमाश ने बुरी तरह पीटते हुए बेहोश कर मोबाइल, 27 सौ रुपए एवं मोटरसाइकिल छीन कर भाग गए थे, उसके भागे हुए साथियों ने गांव जाकर लोगों को जानकारी दी जो मौके पर पहुंचे थे और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था।

जिसके बाद होश आने पर पीड़ित ने 22 अप्रैल 2015 को इसकी शिकायत कोतवाली कोंच पुलिस से की थी, इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और लूटी गई बाइक को 24 अप्रैल को बदमाशों से बरामद करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित को बुलाया था, जिस पर पीड़ित ने अपनी बाइक की पहचान की थी और इस वारदात में शामिल नफीस पुत्र छुन्ना खां निवासी तूमरा थाना कोंच व उसके साथी छोटू ने की भी पहचान की थी। जिस पर पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया था। जिसमें नफीस और छोटू जमानत पर बाहर निकल आए थे, लेकिन इस मामले में छोटू को न्यायालय ने सजा सुना दी थी, लेकिन नफीस का मामला डकैती कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।

इस मामले शासकीय अधिवक्ता अपर डीजीसी महेंद्र विक्रम ने अभियुक्त नफीस के विरुद्ध साक्ष्य पेश किए, जिसकी दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की तरफ से जिरह पूरी हुई और साक्ष्य और गबाहों कर आधार डकैती न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश कुमार ने धारा 394 में नफीस को 10 वर्ष की सजा व धारा 411 में 3 वर्ष की सजा सुनाकर दोनों धाराओं में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना कुल 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया, जिसको गिरफ्तार करने के बाद उरई जिला जेल भेज दिया है।

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