जालौन में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध में न्यायालय ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 80-80 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
घटना 28-29 सितंबर 2021 की रात करीब 1 बजे की है। कोंच कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को भगत सिंह नगर के रहने वाले दिनेश रायकवार और टिक्कू उर्फ कमलेश उसके घर से सोते समय उठा ले गए। आरोपी टिक्कू के घर ले जाकर दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
अगली सुबह पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना बताई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह के अनुसार, कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दिनेश रायकवार और टिक्कू उर्फ कमलेश को दोषी पाया। दोनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। न्यायालय के इस फैसले से अपराधियों को कड़ा संदेश गया है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।




