जालौन में 11 साल पहले एक ग्रामीण की शराब पिलाते हुए सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शुक्रवार को जालौन के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपों के खिलाफ सबूत न मिलने पर न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि रामपुरा थाना कस्बे के मोहल्ला तलाटोला के रहने वाले महाराज सिंह ने 5 जून 2013 को थाने में पुलिस को तहरीर दी थी कि 4 जून 2013 को मुहल्ले के रहने वाले राहुल, मुकेश, राहुल, दिशा उसके लड़के गजेंद्र सिंह को शौच क्रिया के बहाने घर से ले गए थे, जिसमें उसका लड़का गजेंद्र अपने साथ जग में पानी लेकर गया था वह रात्रि वापस न आने पर परिजनों ने समझा कि वह राहुल दोहरे के घर सो गया होगा, पर दूसरे दिन भी उसका कही पता नहीं चला।
पुत्र का पता न चलने पर गजेंद्र की मां राहुल दोहरे के घर पहुंची और पुत्र के बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि वह बाहर गया हुआ है, पर 5 जून की दोपहर 12 बजे गजेंद्र का शव गांव के पास पड़ा मिला था, जिसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने राहुल व मुकेश के साथ अन्य लोगों के खिलाफ दी गई शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी, विवेचना में दो नाम जिसमें राहुल पुत्र रघुनंदन वह मुकेश पुत्र सुरेंद्र के नाम गलत पाए गए, साथ ही शुगर सिंह पुत्र काशीराम, प्रिंस उर्फ प्रिंसू पुत्र महेंद्र सिंह व राहुल दोहरे पुत्र बाबू दोहरे के नाम आने पर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कोर्ट में 11 वर्ष चले ट्रायल के बाद बाद साक्ष्यों व बयानों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश शिवकुमार द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत राहुल दोहरे को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शुगर सिंह तथा प्रिंस उर्फ प्रिंसू के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया।