जालौन में हत्या के मामले में 4 साल बाद फैसला आया है, जिसमें न्यायाधीश ने गवाहों पर साक्ष्यों के आधार परम हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
मामला डकोर कोतवाली क्षेत्र के जैसारी कला का है, यहां के रहने वाले भगवान सिंह ने पुलिस से शिकायत की थी और बताया था कि 19 मार्च 2020 को उसके पुत्र नीरज सिंह को कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऐधा गांव निवासी धर्मेंद्र ने पार्टी करने के बहाने से नहर किनारे बुलाया था। जहां पर उसकी चाकू से गोद हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने हत्या करने वाले के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत में चल रहा था, गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र को दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।