Monday, June 23, 2025
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युवती की हत्या के मामले में 12 साल बाद आया फैसला, अदालत ने तीन युवकों को दोषी मानते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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जालौन में 12 साल पहले एक युवती की गला दबाकर गांव के तीन युवकों ने रेप में नाकाम होने पर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सोमवार को ट्रायल पूरा होने के बाद जालौन के न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सभी को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी दोषियों पर एक एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने अवगत कराते हुए बताया कि 19 अप्रैल 2012 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमड़ा ठाकुरपुर में रश्मि नाम की युवती की रात्रि के वक्त गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वारदात को गांव के ही रहने वाले संदीप कुशवाह पुत्र सोबरन सिंह, कल्लू परिहार पुत्र जबर सिंह, आनंद पुत्र हरि सिंह ने उस वक्त अंजाम दिया था, जब रश्मि के घर के लोग रात्रि के वक्त खेत पर फसल कतराई करने गए थे। इस मामले में मृतिका रश्मि के भाई मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय

मृतिका के भाई मनोज ने पुलिस को अवगत कराते हुए बताया था कि गांव के रहने वाले संदीप, कल्लू, और आनंद उसकी बहन को लगातार छेड़ते रहते थे, जिसकी शिकायत हत्या करने वाले लोगों के परिजनों से की थी, जिसका बदला लेने के लिए यह सभी लोग रात्रि के वक्त दुकान पर सामान खरीदने के बहाने आए और बहन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, मगर शोर मचाने पर यह सभी लोग उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर भाग गए थे इस घटना को पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने देखा था तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इतना ही नहीं जल्द से जल्द अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए थे।

12 साल तक इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी/सी.ए.डब्लू/जीएसटी न्यायालय में हुई। जिसमें एक गवाह और हत्या के जुड़े साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अंजू राजपूत ने संदीप कुशवाहा, कल्लू परिहार और आनंद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक-एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद सभी का वारंट जारी करते हुए उरई जिला कारागार भेज दिया।

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