जालौन में 6 साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को जालौन के स्पेशल न्यायालय पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अदालत ने चालीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने सजा सुनाने के बाद वारंट जारी करते हुए उसे उरई जिला कारागार भेज दिया।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को 23 अगस्त 2018 को मुहल्ले का रहने वाला दिलीप कुशवाहा पुत्र विनोद कुशवाहा बहला फुसलाकर कर ले गया था। इस घटना की शिकायत किशोरी की मां ने पुलिस से की थी। जिसका संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने दिलीप कुशवाहा का मोबाइल लोकेशन पर लगाकर कई रिश्तेदारों व उसके साथियों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका था।
इसी दौरान जालौन पुलिस को कर्नाटक पुलिस ने सूचना देकर बताया था कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले युवक-युवती यह पकड़े गए हैं और दोनों के पुलिस ने नाम व पता बताये, जिसके बाद पुलिस ने कर्नाटक जाकर दोनों को बरामद किया और दीपक को गिरफ्तार कर जालौन लेकर आई। इस दौरान पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए।
युवती ने बताया दिलीप कुशवाहा हमें पहले ग्वालियर ले गया, जिसके बाद कर्नाटक ले गया, जहां उसने कर्नाटक में 15 दिन रखकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वही दीपक कुशवाहा को पुलिस ने जेल भेज दिया और नाबालिक लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराये। जहां उसने दीपक कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म करने की बात कही।
पुलिस ने दीपक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दीपक कुशवाहा को स्पेशल न्यायालय पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 40 हजार का जुर्माना लगाया। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।