जालौन की उरई जिला कारागार में 14 साल पहले बंदियों के बीच गैंगवार हो गया था, इस गैंगवार में मुख्तार गैंग के सदस्य और एक अन्य बंदी की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला जज द्वारा फैसला सुनाया गया। इस मामले में जिला जज ने उरई जेल के तत्कालीन जेलर सहित 22 लोगों दोषी माना है, जिसमें जेलर सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, शेष आठ दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
पूरा मामला उरई जिला कारागार का है। 20 मार्च 2010 को जिला कारागार उरई में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस एवं चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी, इस मामले में तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 28 मार्च 2010 को गैंगवार में मारे गये नासिर के पिता आयूब खान ने जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा जी, तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध उरई कोतवाली में तहरीर दी थी, और आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तीतरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामअवतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या कर दी, पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की, जिसमें सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर , राम मनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिल शर्मा, शशिकांत तिवारी, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम, के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
इस मामले का 14 साल तक ट्रायल चला, इसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता रनकेंद्र सिंह भदौरिया, शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल, जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की, जिसका ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लल्लू सिंह के यहां चला। बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज लल्लू सिंह की ने अपना फैसला सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया जिला जज लल्लू सिंह ने जेलर नत्थू सिंह निवासी बांदा, राम मनोरथ पाल निवासी इलाहाबाद, राम शरण निवासी हमीरपुर, राज कुमार निवासी झांसी, निर्वेंद्र सिंह निवासी लुहार गांव मऊरानीपुर, अनिल शर्मा निवासी ललितपुर, शशिकांत तिवारी निवासी इलाहाबाद, सुघर सिंह निवासी जैसारी खुर्द जालौन, सत्यभान उर्फ लाला थाना कुठौंद, राजा भईया निवासी कुठौंद, राजू तीतरा निवासी कोंच, अखिलेश निवासी कुठौंद, मुन्ना केवट निवासी कदौरा, रामनारायण को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही 8 अन्य दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जायेगी।