जालौन में लगभग 3 साल पहले बकरियों की लूट का विरोध करने वाले की बदमाशों ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी, इस मामले में न्यायालय डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने लूट व हत्या करने वाले 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व दोनों पर 6-6 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। वही अदालत में वारंट जारी करते हुए दोनों दोषियों को उरई जिला कारागार भेज दिया है।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह विक्रम ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लमसर में 19 सितम्बर 2021 को गांव के ही रहने वाले महेश चंद्र ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि उसके पिता अल्लू प्रसाद यादव अपने खेत के रोड किनारे बकरियों को चरा रहा था, तभी कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रेगवा के रहने वाले बबलू उर्फ पप्पू उर्फ आसकरन व कानपुर देहात के है भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनयानी निवासी मोनी खेत में चर रही बकरिया को लूट कर ले जाने लगे, जब पिता ने दोनों की यह हरकत देखी तो उन्हें रोकने का प्रयास जिताज मगर बबलू और मोनी ने पिता अल्लू प्रसाद के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पिता के शोर मचाने पर आस पास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे तभी दोनों बदमाश बबलू और मोनी बकरियां लूटकर भाग गए। अल्लू प्रसाद यादव को घायल देख आस पास के लोग तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके पास पुलिस ने दोनो लोगो के खिलाफ लूट व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसी दिन दोनो बदमाशो को पकड़ लिया और जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों बदमाशो के खिलाफ जालौन की डकैती कोर्ट में 20 नवम्बर 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
लगभग ढाई साल तक डकैती कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को इस केस की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने बबलू और मोनी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों पर 6-6 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा सुनाये जाने के बाद दोनों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें उरई जिला कारागार भेज दिया।