Tuesday, December 24, 2024
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जालौन में दिन दहाड़े छात्रा की हत्या करने वाले प्रेमी और उसके साथी को आजीवन कारावास, 11 माह पहले पेपर देकर लौट रही थी छात्रा

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जालौन के एट कोतवाली क्षेत्र के कोटरा मोड पर 11 माह पहले बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देकर लौट रही कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऐंधा की रहने वाली एक छात्रा की बाईक सवार उसके प्रेमी ने रिश्तेदार के साथ मिलकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 5 लाख 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया, सजा सुनाई जाने के बाद जिला जज ने वारंट जारी करते हुए दोनों आरोपियों को उरई जिला जेल भेज दिया।

मृतक छात्रा रोशनी फाईल फोटो

17 अप्रैल 2023 का मामला

यह मामला एट थाना क्षेत्र के कोटरा रोड का था। जहां 17 अप्रैल 2023 को कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऐंधा की रहने वाली रोशनी, एट कस्बे में बने राम लखन पटेल डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने सुबह के वक्त आई थी, जब उसका पेपर समाप्त हुआ तो वह 11:30 बजे के करीब घर लौट रही थी, जब वह एट कोतवाली क्षेत्र के कोटरा मोड़ के पास पहुंची, तभी कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम जमरेही का रहने वाला राज उर्फ आशीष और उसका रिश्तेदार रोहित उर्फ गोविंद निवासी धनपुरा थाना विंवार जिला हमीरपुर बाइक से आया और उसने दिनदहाड़े रोशनी के सिर पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या रोशनी द्वारा शादी से इंकार करने पर की थी। इस मामले में रोशनी की बहन शीलम द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में किया था आरोपी को गिरफ्तार

जिस दिन यह घटना हुई पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राज उर्फ आशीष को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई, जैसे ही पुलिस को आरोपी राज के बारे में जानकारी मिली, पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर रात्रि का फायदा उठाकर आरोपी राज ने एट कोतवाल अवधेश सिंह चौहान की सरकारी पिस्टल छीन ली, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर राज उर्फ आशीष का हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसके दूसरे साथी रोहित उर्फ गोविंद को दो दिन बाद गिरथान के पास से मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तार किया था।

 

10 माह में जिला जज ने सुनाया फैसला

इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र एक माह के भीतर ही आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किये, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लल्लू सिंह द्वारा की जा रही थी, जिन्होंने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी राज उर्फ आशीष तथा दूसरे आरोपी रोहित उर्फ गोविंद को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों आरोपियों पर 5 लाख 20 हजार का आर्थिक दंड लगाया। सजा सुनाये जाने के बाद वारंट जारी करते हुए दोनों दोषियों को उरई जिला जेल भेज दिया।

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