जालौन में सीफूड के नाम पर गौ मांस की गल्फ देशों में तस्करी करने वाले 6 गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। इसकी जानकारी जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने दी है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2023 की रात को झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित एट टोल प्लाजा के पास एट कोतवाली पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कंटेनर को रोका और चेक किया तो उसमें मांस भरा हुआ था। इस पर उसे कोतवाली लाया गया था और चालक से पूछताछ की गई थी, तो उसके पास जो कागजात मिले थे, वह फर्जी पाए गए थे।
वही कंटेनर में 21 हजार किलोग्राम मांस लदा मिला था। जिसमें ड्राइवर नवीन कुमार निवासी ग्राम वाह थाना भैरारी जिला विलासपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा दिखाए गए कागजों में हेर फेर नजर आया था, जिस पर पुलिस ने ड्राइवर नवीन को हिरासत में लेकर ड्राइवर नवीन कुमार सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और कंटेनर में लदे मांस का नमूना भी खाद्य विभाग की टीम ने ले लिया था, जिसकी लैब से गौमांस होने की पुष्टि हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने करीब 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और इन लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी। पुलिस को पता चला था कि गैंग के सदस्य मोहम्मद लाईक और मोहम्मद जुबेर अपने दर्जन भर लोगों के साथ मिलकर गौमांस की सप्लाई बिहार और बंगाल व तमिलनाडु के रास्ते गल्फ देशों में किया करते है।
गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ही इन लोगों के साथी जय करण शर्मा निवासी धरमपुरा नजफगढ़ दिल्ली के 5 लाख कीमत के कंटेनर को जब्त किया गया जबकि आरोपियों के परिवार के गुलजार निवासी बृजपुर सब स्टेशन जगतपुरी दिल्ली के खाते में रखे गए 1 लाख 38 रुपए, सुल्ताना अतीक के खाते में मौजूद करीब एक करोड़ 6 लाख 9 हजार रुपए, उमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म के मालिक अतीक अहमद के खाते में मौजूद 60 हज़ार रूपए, सुल्ताना अतीक के दूसरे खाते में मौजूद 57 हज़ार रुपये और पॉश प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अतीक अहमद के खाते में तकरीबन 9 हज़ार रुपये को जब्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों की एक करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है