जालौन के कोंच थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एडीजे पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कृष्णवीर राठौर को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, आरोपी के खिलाफ नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
बता दे कि 14 सितंबर 2019 को कोतवाली कोंच में धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 दिन के भीतर जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी को 15 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
उरई स्थित एडीजे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर (HJS) ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर 22 सितंबर 2025 को आरोपी कृष्णवीर राठौर को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 7 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के हित में खर्च की जाएगी।
इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। छह साल तक चले इस मुकदमे में पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी से पीड़िता को न्याय मिला है।




