Saturday, September 19, 2026

जालौन में बेटी की हत्या करने वाले मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास, 2 साल पहले प्रेम में बाधा बनने कर कर दी थी हत्या

जालौन में लगभग 2 साल पहले प्रेम में बाधा बनने पर एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी, इस मामले में मंगलवार को जालौन के न्यायालय एडीजे एफटीसी/सीएडब्लू जीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मां और उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 22-22 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिरसा दो गढ़ी में 5 अप्रैल 2023 को अश्वनी दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह खेत पर था और जब वह लौटकर आया तो उसकी बेटी गायब थी, थोड़ी देर बाद उसके शव मिलने की सूचना मिली थे, उसकी 5 वर्षीय पुत्री साहनी की बेरहमी से हत्या की गई है, जिस पर अश्वनी ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी को नेत्रपाल सिंह राजावत पुत्र शिवराम सिंह उर्फ झंडू थाना माधौगढ़ ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया था, विवेचना के दौरान पुलिस को कई सबूत मिले, जिसमें पता चला कि 5 साल की मासूम की हत्या में उसकी मां राधा देवी पत्नी अश्वनी भी शामिल है, जिस पर पुलिस ने 7 अप्रैल 2023 को नेत्रपाल और राधा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नेत्रपाल सिंह राजावत और राधा से जब पुलिस ने पूछताछ की तो थी तो पता चला था कि राधा के नेत्रपाल से नाजायज संबंध थे, जो दो वर्षों से चल रहे थे, और और इसमें राधा की बेटी साहनी बीच में बाधा डाल रही थी, कई बार नेत्रपाल के साथ राधा को उसकी बेटी साहनी ने देख लिया था, यह बात किसी को बता न दे, इसलिए उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 22 जून 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी,

मंगलवार को इसकी सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के लेकर हुई, जिस जालौन के न्यायालय एडीजे एफटीसी कोर्ट के अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने मासूम की हत्या का दोषी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर राधा देवी और उसके प्रेमी नेत्रपाल सिंह राजावत को पाया, दोनों को मासूम की हत्या और सबूत मिटाते के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 22 -22 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

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