Tuesday, July 29, 2025
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जालौन में माता पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास, पत्नी से झगड़ा होने पर बीच बचाव कराने पहुंचे थे माता पिता

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जालौन में 6 साल पहले अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से कटकर बेरहमी से हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को गुरुवार को जालौन के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी CAW के न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए उरई जिला कारागार भेज दिया।

मामला कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव का है। यहां 8 सितंबर 2018 को शाम 5.30 बजे के वक्त जनक सिंह पुत्र रामलाल ने अपने पिता रामलाल 65 वर्ष और मां कुसमा 60 वर्ष की उस वक्त कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी थी, जब दोनों लोग खेत से जानवर चराकर लौट कर आ रहे थे, इस घटना को हत्या करने वाले जनक के चाचा लाखन ने देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया था मगर हत्या रूपी मौके से भाग गया था। इस मामले की जानकारी मृतक रामलाल और कुसमा के दूसरे पुत्र मलखान अहिरवार ने पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडे ने बताया कि हत्या करने वाले जनक सिंह का अपनी पत्नी कमला से 8 सितंबर 2018 की सुबह विवाद हो गया था जिस पर जनक के पिता रामलाल और मां कुसमा ने बीच बचाव कराया था, जिस कारण हत्या करने वाला जनक गुस्से में था और उसने शाम के वक्त खेत से जानवर को लेकर लौट रहे अपने पिता रामलाल और मां कुसमा के ऊपर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी थी।

शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय

शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडे ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था, साथ ही उसके खिलाफ 6 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसमें वादी मलखान और मृतक रामलाल के भाई लाखन द्वारा गवाही दी गई। इसके बाद यह मामला 5 साल तक अदालत में ट्रायल पर चला रहा, इसके बाद गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जालौन के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC CAW के न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपने माता पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र जनक सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही न्यायालय ने दोषी पाए जाने वाले पर 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

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