जालौन में 7 साल पहले पैसे के लेन देन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में बुधवार को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले ग्रामीण को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 34 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
हत्या से जुड़े मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता मोलीलाल पाल ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बसरेही के रहने वाले गया प्रसाद के पुत्र निर्दोष राजपूत की 17 नवंबर 2017 को गांव के रहने वाले 2 सगे भाई नवाब सिंह और हरी सिंह पुत्रगण हिंदूपल ने रात्रि 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बारे में मृतक के पिता गया प्रसाद ने 18 नवंबर 2017 को पुलिस से शिकायत की थी कि 17 नवंबर 2017 को उसका ट्रैक्टर गांव के नारायन के घर के सामने गड्ढे में फंस गया था, ट्रैक्टर फंसने और निकालने तथा पैसा के लेनदेन को लेकर गांव के ही नवाब सिंह और हरी सिंह पुत्रगण हिंदूपल ने मौके पर आकर उसके साथ गाली गलौज कर दी थी, इसके बाद रात्रि 10 बजे नवाब सिंह व हरी सिंह ने उसके दरवाजे पर तमंचा और कुल्हाड़ी लेकर आए और गाली गलौच करतूत पुत्र निर्दोष राजपूत को तमंचे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद दोनों भाइयों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, न्यायालय में सात साल तक चले मुकदमा ट्रायल के बाद बुधवार को इसकी सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों व सबूतों आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने नवाब सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, वही इस मामले में हरी सिंह के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे दोष मुक्त कर दिया।